4 फरवरी 2025/ महासमुंद/ कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मीडियाकर्मियों को जिला स्तरीय इलेक्शन रूल और ईव्हीएम डेमो संबंधी मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि नगर पालिका व नगर पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की मशीने एम-2 मॉडल की हैं। यह वही मॉडल है जो भारत निर्वाचन आयोग वर्तमान में उपयोग कर रहा है। इस एक ही मशीन से एक पद पर अनेक प्रत्याशियों के लिए और अनेक पदों के लिए अध्यक्ष और पार्षद के लिए एक साथ उपयोग में लायी जा सकती हैं। प्रत्येक बीयू में 16 बटन होगा, लेकिन अंतिम बटन (क्रमांक 16) एण्ड बटन होगा और इसका उपयोग मतदान के लिए नहीं किया जा सकता है। साथ ही नोटा का प्रयोग किया जा सकता है।
मास्टर ट्रेनर तोषण गिरि गोस्वामी ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि नगरीय निकायों में प्रत्येक मतदाता दो पदों के लिए मतदान करेगा।एक अध्यक्ष पद के लिए और दूसरा पार्षद पद के लिए। मतदान दल की ओर से मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा मतदाता की सत्यता की पुष्टि हो जाने और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा मतदाता रजिस्टर में सुसंगत प्रविष्टि और हस्ताक्षर आदि हो जाने के बाद, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 सीयू पर बैलेट बटन दबाकर मत जारी करेगा। इसके साथ ही सीयू पर हरा बल्ब और बीयू पर लाल बल्ब जल जाएगा। मतदाता द्वारा दो मत डालते ही सीयू और बीयू के बल्ब एक बीप की आवाज के साथ बंद हो जाएंगे। इस तरह मतदाता का मत अंकित हो जाएगा, जिसके बाद अगले मतदाता के लिए मत जारी किया जा सकेगा।मतदाता के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह किस क्रम में मतदान करे। वह दो पदों में से किसी भी पद के लिए मतदान कर सकता है और यह भी अनिवार्य नहीं है कि वह दोनों पदों के लिए मतदान करे। यदि कोई केवल एक पद के लिए मतदान करना चाहे तो वह ऐसा भी कर सकता है। ऐसे में केवल एक मत अंकित होने पर मशीन से अगले मतदाता के लिए मत जारी नहीं हो सकेगा। इसलिए, मतदाता केवल एक मत अंकित करने की स्थिति में मशीन के सबसे नीचे या आखिरी बीयू के सबसे नीचे इण्ड बटन दबाएगा। इस प्रकार मशीन से अगले मतदाता के लिए मत जारी हो सकेगा।
एम-2 मॉडल में end का आप्शन
यदि मतदाता केवल एक पद के लिए मतदान करे और एण्ड बटन न दबा पाए, तब मतदान अधिकारी सीयू का पावर बटन बंद करके दोबारा चालू करेगा और मतदान प्रक्रिया जारी रखेगा। यदि मतदाता किसी भी पद के लिए मतदान न करे, तब भी वह इण्ड बटन दबाकर जा सकता है। दो पदों के लिए एक साथ मतदान होने के कारण बीयू में दो पदों के लिए मतपत्र लेबल लगे होंगे। नगरपालिका/ नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए मतपत्र का रंग सफेद होगा। पार्षद पद के लिए मतपत्र गुलाबी रंग का होगा और इन पर निर्वाचन क्षेत्र (अर्थात वार्ड) का नाम लिखा होगा। कार्यशाला में मीडियाकर्मियों ने ईवीएम, वीवीपैट के बारे में प्रश्न पूछकर एवं ईवीएम का प्रयोग करके विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार साहू, मास्टर ट्रेनर तोषण गिरी गोस्वामी, नंद कुमार सिन्हा सहित मीडिया प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
50 प्रतिशत आरक्षित
उल्लेखनीय है कि जिले के 6 नगरीय निकायों के अंतर्गत 144 मतदान केन्द्रों के लिए 404 बैलेट यूनिट एवं 202 कंट्रोल यूनिट उपलब्ध है तथा 50 प्रतिशत बैलेट यूनिट एवं 35 प्रतिशत कंट्रोल यूनिट आरक्षित किया गया है।