बिना लिखित पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग पर आगामी आदेश तक कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
08 फरवरी 2024/ महासमुंद- माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिए गए निर्देशानुसार विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं परीक्षा, वृद्धाओं, निःशक्तजनों, रोगियों आदि की…