



9 सितंबर 2025/ महासमुंद/कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले के कृषकों को अच्छी गुणवत्ता की आदान सामग्री मिल सके इस हेतु सतत रूप से जिला स्तरीय निरीक्षण दल एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा लगातार कृषि आदान केन्द्रों/विक्रय स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने बताया कि 01 अप्रैल 2025 खरीफ मौसम प्रारंभ से आज की स्थिति में 90 दुकानों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें 55 दुकानों को उर्वरक नियंत्रण आदेश का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसमें 35 दुकानों का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर उनका उर्वरक प्राधिकार पत्र 15 दिवस के लिए निलंबित किया गया। उक्त दुकानो में मेसर्स गुलशन कृषि केन्द्र झलप , शिव कृषि केन्द्र पासिद , मोनू कृषि केन्द्र तुमगांव , भानू फर्टिलाइजर महासमुंद , बीना एग्रोटेक झलप , आनंद एग्रो एंड सर्विसेज तुमगांव , अमूल्या खाद भंडार झलप , ओम भवानी कृषि केन्द्र तुसदा , जय मां भीमेश्वरी सुनसुनिया, गीतांजली बीज भंडार तेन्दुकोना , श्रीहरि कृषि केन्द्र बागबाहरा , शिवम बीज भंडार बागबाहरा , श्री गणेश कृषि केंद्र बागबाहरा , आर.एस. ट्रेडर्स बागबाहरा , मनीष कृषि सेवा केन्द्र झगरेनडीह , पटेल कृषि सेवा केन्द्र मेमरा , जय किसान ट्रेडर्स लाखागढ़ , शुभम कृषि सेवा केन्द्र कौहाकुड़ा , कुलदीप कृषि सेवा केन्द्र पिथौरा , शिवम कृषि सेवा केन्द्र पिथौरा , राज कृषि सेवा केन्द्र भगतदेवरी , खत्री ट्रेडर्स सांकरा , बजरंग कृषि सेवा केन्द्र सांकरा , महेश ट्रेडिंग कंपनी बसना , कंसल खाद भंडार बसना , सिंधु कृषि सेवा केन्द्र बंसुला , प्रेम कृषि सेवा केन्द्र सागरपाली , सृष्टि इंटरप्राईजेस भूकेल , पटेल कृषि सेवा केन्द्र सरायपाली , कृषि दुनिया सरायपाली , प्रधान कृषि सेवा केन्द्र सरायपाली , ओम फर्टिलाईजर सरायपाली , अग्रवाल ट्रेडर्स सरायपाली , राजेश अग्रवाल सरायपाली एवं सरायपाली स्वाभिमान महिला प्रोड्यूसर कंपनी सरायपाली सम्मिलित है। इसके अलावा खत्री बीज भंडार सांकरा के द्वारा बगैर पी.सी. के बीज क्रय करने पर संबंधित फर्म के बीज के विक्रय पर 21 दिवस के लिये प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार बसना विकासखंड के समलेश्वरी कृषि सेवा केन्द्र के द्वारा अवैध 57 बोरी डी.ए.पी. रखने पर जप्ती बनाकर राजसात की कार्यवाही की गई है। मेसर्स लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र खट्टी में अमानक डी.ए.पी. उर्वरक पाये जाने के फलस्वरूप डी.ए.पी. के विक्रय पर 21 दिवस के लिये प्रतिबंध लगाया गया है एवं राजसात की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मेसर्स राजेश अग्रवाल सरायपाली के प्रतिष्ठान से 220 बोरा यूरिया किसानों को सरकारी दर पर उपलब्ध कराया गया एवं मेसर्स ओम फर्टिलाइजर सरायपाली के प्रतिष्ठान से 270 बोरी यूरिया सरकारी दर पर किसानों को उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली तथा कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भी विकासखंड के निजी विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया एवं दुकानदारों को सही कीमत पर उर्वरक बेचने एवं पी.ओ.एस. मशीन के द्वारा बेचने के निर्देश दिए गए। खरीफ मौसम में लगातार यह कार्यवाही जारी रहेगी, कृषकों से अपील की गई है कि वे संबंधित फर्म से बिल लेकर ही आदान सामग्री का क्रय करें।

