




न्यूज मंच डेस्क /15 अप्रैल 2026/ कृषि विभाग ने जिले में पॉस मशीन के माध्यम से अनियमित रूप से यूरिया उर्वरक वितरण करने वाले 10 कृषि सेवा केंद्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के निर्देशानुसार 16 मार्च से 29 मार्च 2026 के बीच की गई जांच के आधार पर की गई है। उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने बताया कि संबंधित कृषि सेवा केंद्रों द्वारा उर्वरक वितरण में अनियमितता पाई गई थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। जिन केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें अग्रवाल राइस इंड्रीज झलप, हलधर कृषि सेवा केंद्र सिरपुर, महालक्ष्मी कृषि सेवा केंद्र कोसरंगी, शिव कृषि केंद्र पासिद, मोनू कृषि सेवा केंद्र तुमगांव, सुखराम कृषि सेवा केंद्र अछरीडीह, प्रधान कृषि सेवा केंद्र सरायपाली, राजा बीज भंडार सांकरा, राज कृषि सेवा केंद्र भगत देवरी और विवेक खाद भंडार भगत देवरी शामिल हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे सहकारी समितियों से परमिट जारी कराकर ही उर्वरकों का उठाव करें, ताकि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। विभाग का कहना है कि समितियों के माध्यम से उर्वरक उठाव करने पर गोदाम खाली होंगे और जिले को पुनः पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।इसके साथ ही सभी किसानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों का वितरण और प्राप्ति सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

