


न्यूज मंच डेस्क /महासमुंद/ जिले में अनियमित रूप से यूरिया उर्वरक वितरण करने के मामले में कृषि विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने उर्वरक निरीक्षक बागबाहरा एवं उर्वरक निरीक्षक सरायपाली को संबंधित फर्मों के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। जिन फर्मों पर कार्रवाई की गई है उनमें मेसर्स राजेश अग्रवाल सरायपाली, मेसर्स ओम फर्टिलाइजर सरायपाली, आर.एस. ट्रेडर्स बागबाहरा तथा जय मां भीमेश्वरी ट्रेडर्स सुनसुनिया शामिल हैं।जानकारी के अनुसार इन फर्मों द्वारा 16 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 के बीच अनियमित तरीके से यूरिया उर्वरक का वितरण किया गया था। इससे पहले भी जिले के 26 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस 21 दिनों के लिए निलंबित किए जा चुके हैं। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक वितरण करने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक वितरण में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने रकबे के अनुसार एवं पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों की खरीदी करें। साथ ही उर्वरक खरीदते समय दुकानदार से बिल अवश्य लें। यदि कोई निजी विक्रेता अधिक कीमत पर यूरिया, डीएपी या अन्य उर्वरकों का विक्रय करता है तो इसकी शिकायत संबंधित विकासखंड के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से करें।

