



₹52.25 लाख से अधिक की बकाया राशि, कनेक्शन कटने के बाद 11 उपभोक्ताओं ने जमा किए ₹2.94 लाख
न्यूज मंच डेस्क /महासमुंद/ 12 सितंबर 2026/ विद्युत बकाया राशि की वसूली एवं राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से महासमुंद संभाग में 12 सितंबर को विशेष मास डिस्कनेक्शन अभियान चलाया गया। मुख्य अभियंता (रा.ग्रा.क्षे.) ए.के. लखेरा एवं अधीक्षण अभियंता, महासमुंद वृत्त एस.के. साहू के निर्देशन तथा कार्यपालन अभियंता, महासमुंद संभाग पी.आर. वर्मा के नेतृत्व में बिरकोनी एवं महासमुंद ग्रामीण वितरण केंद्रों में बकायादार उपभोक्ताओं के विरुद्ध विद्युत कनेक्शन विच्छेदन की व्यापक कार्रवाई की गई।अभियान के दौरान घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि-एलाइड एवं औद्योगिक श्रेणी के लंबे समय से विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए।
54 कनेक्शन काटे, ₹52.25 लाख की राशि बकाया
बिरकोनी वितरण केंद्र में 18 बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए। इन उपभोक्ताओं पर कुल ₹21,16,332 की बकाया राशि थी। वहीं, महासमुंद ग्रामीण वितरण केंद्र में 36 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए, जिन पर कुल ₹31,09,149 की राशि बकाया थी।इस प्रकार दोनों वितरण केंद्रों में कुल 54 बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए, जिन पर कुल ₹52,25,481 की बकाया राशि थी।
पांच उपभोक्ताओं पर धारा 138 के तहत कार्रवाई
अभियान के दौरान दामजी साहू, धनसूली; शत्रुघ्न लाल साहू, कांपा; नारद कुर्रे, भालेसर; जीवराखान साहू, बेमचा तथा ओंकार निषाद, बेमचा के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा उनके विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए।
कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई के बाद 11 उपभोक्ताओं ने कुल ₹2,94,377 की बकाया राशि का भुगतान किया।
बिना अनुमति कनेक्शन जोड़ने पर होगी कार्रवाई
विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजस्व वसूली एवं बकायादार उपभोक्ताओं के विरुद्ध कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि कनेक्शन विच्छेदन एवं अन्य असुविधाओं से बचने के लिए अपने बकाया विद्युत बिलों का समय पर और नियमित रूप से भुगतान करें। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि कनेक्शन विच्छेदित किए जाने के बाद यदि कोई उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान किए बिना अथवा विभाग की अनुमति के बिना कटे हुए कनेक्शन को पुनः जोड़ता है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

