


न्यूज मंच डेस्क /महासमुंद जिले के बहुचर्चित जुआ प्रकरण में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 19 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए आरोपियों में शहर के कई व्यवसायी, होटल संचालक और समाजसेवी भी शामिल बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कोतवाली पुलिस ने 23 अक्टूबर 2025 को शहर स्थित बालाजी होटल में छापामार कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया था और मौके से 7.63 लाख रुपये नगद , 10 वाहन और 19 मोबाइल जब्त किया था। उस दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2), 5 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 के तहत मामला दर्ज किया था। कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपियों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया था। मामले की विवेचना पूर्ण होने के पश्चात पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई, लेकिन माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद सभी 19 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

