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न्यूज मंंच डेस्क /महासमुंद/19 सितंबर 2026/विद्युत बकाया राशि की वसूली और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने शनिवार को महासमुंद जिले में विशेष ‘मास डिस्कनेक्शन’ अभियान चलाया। अभियान के तहत महासमुंद, पिथौरा और सरायपाली संभागों में एक साथ कार्रवाई करते हुए 155 से अधिक विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए। वहीं 109 उपभोक्ताओं से कुल ₹17,49,507 की तत्काल राजस्व वसूली की गई।अभियान मुख्य अभियंता ए.के. लखेरा एवं अधीक्षण अभियंता (महासमुंद वृत्त) एस.के. साहू के निर्देशन में चलाया गया। तीनों संभागों के कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और कनिष्ठ अभियंताओं की टीमों ने घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि एवं औद्योगिक श्रेणी के बड़े बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ सघन कार्रवाई की।

महासमुंद संभाग में 78 कनेक्शन विच्छेदित

महासमुंद संभाग में 144 बकायादार उपभोक्ताओं को चिह्नित किया गया, जिन पर कुल ₹79,65,044 की बकाया राशि थी। इनमें से 78 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए, जिनकी कुल बकाया राशि ₹44,29,269 थी।अभियान के दौरान 29 उपभोक्ताओं से ₹7,37,557 की तत्काल वसूली की गई। इसके अलावा विद्युत अनियमितता के 2 मामलों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत पंचनामा तैयार किया गया। संबंधित मामलों में थाने में सूचना देने तथा विशेष न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

पिथौरा में 44 कनेक्शन काटे

पिथौरा शहर वितरण केंद्र के अंतर्गत 44 बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गए। इन उपभोक्ताओं पर कुल ₹15,39,159 की बकाया राशि थी। अभियान के बाद 14 उपभोक्ताओं ने ₹1,97,550 की तत्काल राशि जमा की।

सरायपाली में 33 से अधिक कनेक्शन विच्छेदित

सरायपाली संभाग के छूईपाली, पाटसेन्द्री, बलौदा, सरायपाली शहर और सरायपाली ग्रामीण वितरण केंद्रों में भी व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान 33 से अधिक विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए गये।अभियान के दौरान 66 उपभोक्ताओं से ₹8,14,400 की राजस्व वसूली की गई। वहीं विद्युत अनियमितता अथवा अवैध विद्युत उपयोग के 4 मामलों में धारा 138 के तहत पंचनामा तैयार किया गया है। इन मामलों में भी थाने में सूचना देने और विशेष न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कराने की कार्रवाई जारी है।

जिले में अभियान का परिणाम

155 से अधिक विद्युत कनेक्शन विच्छेदित।
109 उपभोक्ताओं से ₹17,49,507 की तत्काल राजस्व वसूली। विद्युत अनियमितता/अवैध विद्युत उपयोग के 6 मामलों में धारा 138 के तहत पंचनामा।संबंधित मामलों में थाने में सूचना एवं विशेष न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कराने की कार्रवाई जारी।

सितंबर में समाप्त हो रही समाधान योजना

अधीक्षण अभियंता एस.के. साहू ने विद्युत उपभोक्ताओं से शासन की समाधान योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। योजना के अंतर्गत पात्र कृषि पंप, घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ता अपने बकाया विद्युत बिलों का भुगतान कर नियमानुसार सरचार्ज में छूट या माफी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि समाधान योजना की निर्धारित अवधि सितंबर माह में समाप्त हो रही है। ऐसे में पात्र उपभोक्ताओं से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द पंजीयन कराने और बकाया राशि का भुगतान करने की अपील की गई है, ताकि सरचार्ज में मिलने वाली छूट का लाभ लिया जा सके और कनेक्शन विच्छेदन जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।

बिना अनुमति कनेक्शन जोड़ने पर होगी कार्रवाई

CSPDCL ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि की वसूली के लिए सघन अभियान आगे भी जारी रहेगा। विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को बिना बकाया राशि जमा किए अथवा विभागीय अनुमति के बिना दोबारा जोड़ना गंभीर अनियमितता माना जाएगा। ऐसे मामलों में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही थाने में सूचना देने और विशेष न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षण अभियंता एस.के. साहू ने उपभोक्ताओं से अपने विद्युत बिलों का नियमित एवं समय पर भुगतान करने, समाधान योजना का समय रहते लाभ उठाने और विभागीय कार्रवाई से बचने की अपील की है।

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