28 अप्रैल 2025/ महासमुंद/ पिथौरा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के के ठाकुर को छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने निलंबित कर दिया है । छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा 28-4-25 को जारी आदेश के अनुसार पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतते हुवे , अनुपस्थिति अवधि का बिना अवकाश स्वीकृत किये वेतन आहरण करना एवं छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता व छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के विपरीत कार्य करते हुवे शासन से प्राप्त मुआवजा 16 लाख 61 हजार 163 रुपये( शासकीय मिडिल स्कूल भगतदेवरी का फोर लेन से मिला मुआवजा ) बगैर लिखित स्वीकृति के 02 वर्ष तक अपने पास रखने जैसी वित्तीय अनियमितता का दोषी पाये जाने पर किया गया निलंबित ।
