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25 फरवरी 2026/ शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मानपुर, विकासखण्ड महासमुंद में पदस्थ शिक्षक थानेश्वर प्रसाद मारकण्डेय को शराब सेवन कर विद्यालय पहुंचने, सहकर्मियों एवं विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संभागीय सचिव एवं संयुक्त संचालक शिक्षा, रायपुर संभाग संजीव श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत पाया गया। इस पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है।जानकारी के अनुसार 11 फरवरी 2026 को शिक्षक थानेश्वर प्रसाद मारकण्डेय शराब के नशे की हालत में विद्यालय पहुंचे और अन्य शिक्षकों से विवाद एवं दुर्व्यवहार किया। आरोप है कि इसके बाद वे कक्षा आठवीं में जाकर विद्यार्थियों के साथ भी अनुचित व्यवहार किया। घटना से आक्रोशित विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत अपने पालकों से की। मामले की सूचना पर ग्रामीणों ने आरक्षी केन्द्र पटेवा के माध्यम से शिक्षक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगांव में चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा, जहां जांच रिपोर्ट में शराब सेवन की पुष्टि हुई।जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संभागीय स्तर से यह कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुंद निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षण संस्थानों में अनुशासन एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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