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2 अप्रैल 2025/ महासमुंद/राजस्व निरीक्षक दौलतराम ठाकुर, रा०नि० म० शेर / बरोंडा बाजार, तहसील महासमुंद का बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी के अनुमति बिना अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा०) महासमुंद के कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस का संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने दौलत राम ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाये जाने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् दौलतराम ठाकुर राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सरायपाली नियत किया जाता है। दौलतराम ठाकुर, राजस्व निरीक्षक को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। दौलतराम ठाकुर राजस्व निरीक्षक के प्रभार अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल शेर का अतिरिक्त प्रभार महेश बंजारे राजस्व निरीक्षक, रा० नि० मं० सिरपुर को एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल बरोंडा बाजार का अतिरिक्त प्रभार मनीष श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक रा० नि० मं० महासमुंद को सौंपा गया है

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