15 सितंबर 2025/ महासमुंद/ माता चंडी मंदिर घुंचापाली बागबाहरा में एक युवक द्वारा भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाना महंगा पड़ गया । युवक का कोल्ड ड्रिंग पिलाने का विडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया और पतासाजी कर ग्राम मुढ़ी, तखतपुर , जिला बिलासपुर निवासी करण धुरी को गिरफ्तार कर बागबाहरा लाई । वन विभाग युवक के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 9, 52, 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कार्यवाही कर रही है ।
दरअसल बागबाहरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत माता चण्डी मदिर के समीप अनैतिक रूप से वन्य प्राणी भालू को कोल्ड ड्रिंक पिलाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक युवक भालू को कोल्डड्रिंक देता है और भालू उसे पीने लगता है । जिसके बाद युवक के खिलाफ 12 सितंबर को मामला दर्ज कर युवक की पतासाजी शुरू की गयी। पतासाजी मे पता चला कि वायरल वीडियो में जो युवक दिख रहा है वो बिलासपुर के तखतपुर का रहने वाला है । उसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी बाग़बहरा के नेतृत्व एक टीम बिलासपुर के लिए रवाना हुई और वहां बिलासपुर वनमंडल के तखतपुर वन परिक्षेत्र की टीम के सहयोग से युवक को गिरफ्तार कर बागबाहरा लाई ।गिरफ्तार युवक करण धुरी ग्राम मुढी तखतपुर जिला बिलासपुर से वन विभाग की टीम ने पूछताछ की तो बताया कि वह 04 सितंबर को दर्शन करने आया था । युवक ने भालू को कोल्डड्रिंक पिलाने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ लोग भालू को कोल्डड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहे थे । तब मैने उनके कोल्ड ड्रिंग को उठाकर भालू को दे दिया । हमें नही मालूम था कि भालू को कोल्डड्रिंक पिलाना अपराध है। इस पूरे मामले में उप वनमण्डलाधिकारी गोविन्द सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच करने के बाद युवक को बिलासपुर के ग्राम मुढी से गिरफ्तार कर लाया गया है और मामले मे वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 52, 51 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है । किसी भी वन्य प्राणी को कोई भी वस्तु खिलाना या पिलाना अपराध की श्रेणी में आता है। आगे से शक्ति की जायेगी और ऐसे जगहो पर सूचना पटल भी लगाये जायेगे ।
गौरतलब है कि भालू को कोल्ड ड्रिंग पिलाने का वीडियो पहले भी कई बार वायरल हुआ ,पर कोई कार्यवाही नही की गयी । जिले में इस तरह का यह पहला मामला है जब कोई कार्यवाही की जा रही है ।