


30 अक्टूबर 2025/ महासमुंद/ कलेक्टर के द्वारा जिले में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक व नर्सिंग होम पर कार्यवाही के निर्देश पर राजस्व व स्वास्थ्य की संयुक्त चार सदस्यीय टीम बुधवार को वार्ड नं 24 कुम्हारपारा स्थित श्री राम केयर क्लीनिक पहुंची । निरीक्षण के दौरान उक्त क्लीनिक के संचालक एस एन गुप्ता के द्वारा नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत क्लीनिक संचालन हेतु लायसेंस प्रस्तुत नही किया गया ,जो नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन पाया गया । क्लीनिक मे जांच टीम को एलोपैथिक दवाई और क्रय रिकार्ड नही मिला । जांच टीम ने नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत बिना लायसेंस के क्लीनिक संचालित करने पर क्लीनिक को सील कर दिया । जांच टीम मे तहसीलदार जुगल किशोर पटेल , BMO डा विकास चन्द्राकर , NHA के नोडल अधिकारी डा छत्रपाल चन्द्राकर एवं चिकित्सा अधिकारी डा घनश्याम साहू शामिल थे ।

