




18 दिसंबर 2025/ महासमुंद/ वनमण्डलाधिकारी , संयुक्त वनमंडाधिकारी के निर्देशन में मुखबिर की सूचना अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली द्वारा कर्मचारियों की टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से ग्राम बंसुला के जगदम्बा फर्नीचर मार्ट मे, फर्नीचर मार्ट तलाशी वारंट देकर नियमानुसार तलाशी की कार्यवाही की गई। तलाशी उपरांत अवैध सागौन चिरान 334 नग अवैध साल चिरान 140 नग लग भग 1.540 घ.मी. प्राप्त हुआ एवं उन्ही के फर्नीचर मार्ट के पीछे लगभग 700 मी. मे अवैध सागौन लट्ठा 84 नग = 4.000 घ.मी., अवैध साल लट्ठा 31 नग लग भग 2.350 घ.मी., कुल योग 7.890 घ.मी., अवैध डायनिंग चेयर 17 नग, सोफा 3 सीट 06 नग, सोफा सिंगल 06 नग, मंदीर 02 नग, दरवाजा पल्ला 14 नग, दरवाजा फ्रेम 02 नग, टी टेबल 10 नग, खिडकी फेम 16 नग, खिडकी चौखट 01 नग, टी टेबल फ्रेम 03 नग, कुर्सी 01 नग, पंलग नया 01 नग, टी टेबल स्टेन 02 नग, झुला 01 नग, दिवान फ्रेम 02 नग, दिवान मुण्डी (बस्तर आर्ट) 09 नग, दिवान फेम (बस्तर आर्ट) 08 नग, चौखट बड़ा (बस्तर आर्ट) 03 नग, चौखट छोटा (बस्तर आर्ट) 04 नग, खिड़की फ्रेम (बस्तर आर्ट) 08 नग जप्त किये गये काष्ट एवं फर्नीचर का अनुमानित बाजार कीमत रु. 7-8 लाख है, एवं साथ में बढ़ाई गिरी औजार राउटर ए 02 नग, रेंदा 02 नग, ड्रील मशीन 01 नग, कटर 01 नग, राउटर बी 01 नग, आरी छोटा 01 नग, आरी बड़ा 03 नग, बटासी 02 नग, बड़ा कटर 01 नग, सिंकजा 03 नग, विद्युत चलित रेंदा 01 नग नया, विद्युत चलित रेंदा 01 नग पुराना, खराद मशीन 01 नग, मिनी आरा मशीन 01 नग जप्त किया गया है एवं विद्युत रेंदा मशीन 01 नग, मिनी बेन्ड सॉ मशीन 01 नग खराद मशीन 01 नग तथा फर्नीचर मार्ट को सील कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 72 (1) (ग) या छ.ग. वनोपज (व्यापार विनिमयन) अधिनियम 1969 की धारा 15 (1) के अंतर्गत कार्यवाही कर वन अपराध प्रकरण कमांक 19920/16 दिनांक 18. 12.2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

