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19 जून 2025/ महासमुंद / कलेक्टर के निर्देश पर जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम बिरकोनी के 5 और ग्राम बड़गांव के एक रेत भण्डारण अनुज्ञा को निरस्त किया गया है। खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम का उल्लंघन पाये जाने पर ग्राम बिरकोनी में सौरभ चन्द्राकर के नाम पर रेत भण्डारण हेतु स्वीकृत क्षमता 10000 टन के अनुज्ञा को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह दामोदर चन्द्राकर को क्षमता 10000 टन, प्रकाश चन्द्राकर को क्षमता 10000 टन, ग्राम बरबसपुर में श्रीमती भुनेश्वरी निषाद को क्षमता 10000 टन, अमित चन्द्राकर को क्षमता 4000 टन एवं ग्राम बड़गांव में विनोद अग्रवाल के पक्ष में क्षमता 10000 टन हेतु स्वीकृत खनिज साधारण रेत के कुल 06 अस्थाई भण्डारण अनुज्ञा को निरस्त किया गया है।

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