27 जून 2025/ महासमुंद जिले के बसना विकास खण्ड के भूकेल संकुल समन्वयक मनबोध नंद ( मूल पद शिक्षक ) शासकीय पूर्व माध्यमिक पौसरा को संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर ने निलंबित कर दिया है । संभागीय संयुक्त संचालक ने आदेश में लिखा है कि 26.06.2025 को अपरान्ह 12:15 बजे संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर से बुक स्कैनिंग कार्य की मॉनिटरिंग हेतु श्रीमती उषा किरण खलखो सहायक संचालक एवं श्रीमती सुरेखा थानथराटे सहायक संचालक के साथ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना व विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक बसना संयुक्त रूप से संकुल केन्द्र भूकेल में पहुंचे। संकुल समन्वयक संकुल केन्द्र भूकेल मनबोध नंद, (मूल पद शिक्षक) शा.पू.मा.शाला पौसरा, वि.ख. बसना, जिला-महासमुन्द द्वारा बताया गया कि उन्हे संकुल केन्द्र भूकेल का पाठ्यपुस्तक दिनांक 21.06.2025 दिन शनिवार को प्राप्त हुआ, परन्तु उन्होनें ऑनलाईन पाठ्यपुस्तक का वितरण अपने संकुल के विद्यालयों को दिनांक 25.06.2025 को किया। पाठ्यपुस्तक वितरण में 04 दिन का विलंब होने तथा 08 विद्यालयों का स्टेटस नॉन स्टार्टेड होने के संबंध में प्रश्न किये जाने पर उनका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। 04 दिन तक पाठ्यपुस्तक के डंप होने के कारण संकुल के सभी विद्यालयों में स्कैनिंग की स्थिति शून्य रही, साथ ही दिनांक 25.06.2025 को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना एवं विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक बसना द्वारा लिये गये गुगल मीट वेबिनार मिटिंग में भी मनबोध नंद नही जुड़े एवं आवश्यक दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया।पाठ्यपुस्तक वितरण प्राप्ति स्कैनिंग संबंधी कार्य जिसे राज्य स्तर पर लगातार समीक्षा एवं निर्देश की कार्यवाही की जाती है। इसके तहत् संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर के वरिष्ठ सहायक संचालकों द्वारा बसना के संकुल केन्द्र भूकेल का किये गये आकस्मिक निरीक्षण में बेहद ही लचर व्यवस्था होने के कारण विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना, जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द एवं निरीक्षण में गये इस कार्यालय के सहायक संचालकों के प्रतिवेदन / पत्र में मनबोध नंद के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। मनबोध नंद का उक्त कृत्य कार्य के प्रति उदासीनता, घोर लापरवाही व स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है जो कि गंभीर कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के प्रतिकुल है।एतद् द्वारा मनबोध नंद, संकुल समन्वयक भूकेल (मूल पद शिक्षक) शा.पू.मा. शाला पौसरा, वि.ख. बसना, जिला-महासमुन्द को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
