



22 दिसंबर 2025/महासमुंद जिले के धान उपार्जन केन्द्र सिंगबहाल में धान हेराफेरी का मामला सामने आया है । जांच में सही पाये जाने के बाद जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर शाखा के पर्यवेक्षक ने सिंघोडा थाना में समिति प्रबंधक , कर्मचारी , कम्प्यूटर आपरेट एवं राईस मिलर के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(3), 318(4), 61(2) के तहत मामला दर्ज कराया है । मिली जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर को प्रशासन को सिंगबहाल धान उपार्जन केन्द्र में धान की हेराफेरी के संबंध में सूचना मिली । सूचना के आधार पर खाद्य निरीक्षक , तहसीलदार मौके पर जाकर समिति प्रभारी बुध्दिवंत प्रधान से डी ओ व डी एम राईस मिलर गेट पास एवं तौल पत्रक प्रस्तुत करने को कहा । जिस पर बुध्दिवंत प्रधान द्वारा DO, DM राईस मिलर गेट पास एवं तौल पत्रक प्रस्तुत किया गया। जिसको जांच करने पर DO में श्री भोलेनाथ इण्डस्ट्रीज छुईपाली का 350 क्विटंल का DO एवं DM में कुल 875 बोरा धान, धान उपार्जन केंद्र सिंगबहाल से श्री भोलेनाथ इंडस्ट्रीज छुईपाली को जारी करना पाया गया, जबकि ट्रक क्रमांक CG 06 HB 4361 में 500 बोरी धान लोड होना पाया गया। उक्त अनियमितता में बुध्दिवंत प्रधान समिति प्रभारी , हेमंत साहु कर्मचारी , गिरजाशंकर भोई कंप्यूटर आपरेटर एवं आशीष अग्रवाल ( राइस मिलर) निवासी छुईपाली थाना सिंघोडा जिला महासमुंद (छ.ग.) की संलिप्तता पाई गई है। उक्त कृत्य शासन को हानि पहुंचाने की मंशा से होना पाया गया है। उक्त संदर्भ में तहसीलदार सरायपाली, खाद्य निरीक्षक सरायपाली एवं पर्यवेक्षक शाखा सरायपाली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार संयुक्त जांच दल के द्वारा सहकारी समिति मर्या० सिंगबहाल के धान उपार्जन केन्द्र सिंगबहाल से मिल श्री भोलेनाथ इण्डट्रिज छुईपाली को जारी D.O. एवं DM के आधार पर ट्रक में लोड किये धान एवं उक्त से संबंधित दस्तावेजो, रजिस्टर , सीसीटिवी फुटेज की जांच में प्राप्त तथ्य के अनुसार बुद्धिवंत प्रधान, हेमंत साहू , गिरिजाशंकर भोई के द्वारा जानबुझकर तय DM की मात्रा से कम धान ट्रक में लोड किया गया एवं शासन को हानि पहुंचाने का कार्य किया गया है एवं इस कृत्य में श्री भोलेनाथ इंडस्ट्रीज छुईपाली के संचालक श्री आशीष अग्रवाल सक्रीय रूप से भागीदार है। उक्त अनियमितता में सम्मिलित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सिंघोडा थाना में एफ आई आर दर्ज कर ट्रक को जब्त कर जांच की जा रही है ।

