




30 मार्च 2026/ महासमुंद/ शासन के निर्देश एवं कलेक्टर विनय लंगेह के आदेशानुसार जिले में संचालित गैस एजेंसियों के स्टॉक की अद्यतन जानकारी सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में संयुक्त जांच दल ने विकासखंड बसना स्थित बंसुलीडीह इंडेन ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी की जांच की। जांच के दौरान एजेंसी में स्टॉक मूल्य बोर्ड अपडेट नहीं पाया गया तथा स्टॉक पंजी का समुचित संधारण भी नहीं किया जा रहा था। भौतिक सत्यापन में सर्वर स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में अंतर सामने आया। इस पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 के उल्लंघन के तहत एजेंसी संचालक तिरिथ राम पटेल से 648 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं, खाद्य विभाग की टीम ने महासमुंद शहर में होटल, ढाबा एवं ठेला संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी जांच की। जांच में विभिन्न प्रतिष्ठानों—दीपक चाट सेंटर, संदीप दाबेली सेंटर, इडली डोसा सेंटर, शाही बिरयानी सेंटर, नवनीत पान चाय कॉफी और राजेश नाश्ता सेंटर—से कुल 7 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है। इस मामले में संबंधित गैस एजेंसी एवं प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। खाद्य अधिकारी अजय यादव ने अपील की है कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान ईंधन के रूप में केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का ही उपयोग करें। विभाग द्वारा नियमित जांच जारी रहेगी और उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

