



9 जनवरी 2026/ महासमुंद/ कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंघोड़ा सरायपाली से प्राप्त सूचना के आधार पर शंखनाद भोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के टीम के द्वारा 24 जनवरी 2025 को थाना-सिंघोडा परिसर में ट्रक कन्टेनर का जांच किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सुपारी का विधिक जांच कर मौके पर प्रकरण तैयार किया गया। खाद्य पदार्थ सुपारी के मालिक एवं ट्रक संचालक के द्वारा वैध खाद्य अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नही किया गया। जांच के दौरान मौके से सुपारी के नमूना लेकर गुणवत्ता जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक के जांच रिपोर्ट अनुसार सुपारी का नमूना को अवमानक घोषित किया गया।शंखनाद भोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर माननीय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी महासमुंद के न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विचारण के पश्चात् सुपारी संचालक राजकमल सिंह, फर्म मेसर्स कमल इंटरप्राईजेस, कोलकाता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 31 (1) एवं 26(2)(पप) के उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने के कारण धारा 51 एवं 63 के तहत कुल रूपये 15 लाख के जुर्माने से दण्डित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 के धारा 31 (1) के उल्लंघन प्रमाणित पाये जाने पर कंटेनर खाद्य परिवाहक का मालिक मुकेश साहनी को धारा 63 के तहत 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थ के विक्रय तथा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन के कारोबार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरंतर कार्यवाही की जाएगी।
