9 अप्रैल 2025/ महासमुंद/ संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर ने शासकीय प्राथमिक शाला झलप के प्रधान पाठक को किया निलंबित । कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर ( छ० ग०) के आदेश क्रमांक 1269 के अनुसार आज दिनांक 9/4/25 को शासकीय प्राथमिक शाला झलप के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सुदर्शन सिंह ध्रुव, प्रधान पाठक दिनांक 05.02.2025 से बिना किसी पूर्व सूचना के आज पर्यन्त शाला में अनुपस्थित पाये गये। शाला के अन्य शिक्षक एवं संकुल समन्वयक द्वारा दी गई जानकारी तथा शिक्षक उपस्थिति पंजी का अवलोकन करने से सुदर्शन सिंह ध्रुव विगत कई वर्षों से बीच-बीच में लंबे समय तक शाला से अनुपस्थित रहे है। एकीकृत प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 जैसे महत्वपूर्ण विभागीय कार्य में भी सुदर्शन सिंह ध्रुव अनुपस्थित रहे है। सुदर्शन सिंह ध्रुव, प्रधान पाठक का उक्त कृत्य कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही व स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है जो कि गंभीर कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के प्रतिकुल है।एतद् द्वारा सुदर्शन सिंह ध्रुव, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला झलप, वि.ख. महासमुन्द, जिला-महासमुन्द को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। सुदर्शन सिंह ध्रुव, प्रधान पाठक को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद, जिला-गरियाबंद नियत किया जाता है।