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18 अप्रैल 2025/ महासमुंद/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द से प्राप्त पत्र के अनुसार सुरेन्द्र कुमार भाठिया, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय प्राथमिक शाला रामाडबरी, विकासखण्ड महासमुन्द को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है ।जारी आदेश के अनुसार विगत 17 मार्च को सुरेन्द्र कुमार द्वारा शराब सेवन कर शाला मे उपस्थित होने की सूचना मिली एवं चिकित्सीय मुलाहिजा में शराब सेवन करने की पुष्टि पाई गई,जिससे विद्यालय का अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। संबंधित शिक्षक को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसका जवाब असंतोषप्रद प्राप्त हुआ। सुरेन्द्र कुमार भाठिया, सहायक शिक्षक (एल.बी.) का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है।
अतः सुरेन्द्र कुमार भाठिया, सहायक शिक्षक (एल.बी.) को जिला शिक्षा अधिकारी एम आर सावंत ने छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, एवं निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द निर्धारित किया गया है।निलंबन अवधि मे इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर विनय लंगेह ने बैठक के दौरान ऐसे शिक्षको के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने के निर्देश दिए है जो शराब का सेवन कर शाला में आते हैं।जिससे शिक्षकीय कार्य प्रभावित होते है और विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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