6 अप्रैल 2025/ महासमुंद/ 05 अप्रैल को मुखबीर की सूचना पर रात्रि 09:45 बजे सरायपाली परिक्षेत्र अंतर्गत परिसर बहेरापाली के ग्राम पोटापारा में नारद पिता पंचराम बरिहा जाति बिझवांर उम्र 53 वर्ष ग्राम पोटापारा थाना / तह. सरायपाली जिला महासमुन्द (छ.ग.) के घर में अवैध शिकार कर वन्यप्राणी मांस रखने की सूचना पर ग्रामीणो, पंचगण एवं वन अधिकारी कर्मचारियों के साथ उसके घर तलाशी के दौरान वन्यप्राणी जंगली सुअर का 08 नग हड्डी तथा खून लगा हुआ प्लास्टिक बोरा एवं थैला मिला जिसे वन विभाग की टीम ने जप्त किया। नारद पिता पंचराम बरिहा से पूछताछ करने पर उक्त अपराध में हेमसागर साव पिता भुवनेश्वर जाति तेली उम्र 33 वर्ष , तिरिथराम कोंध पिता जोगीलाल जाति कौंध उम्र 27 वर्ष एवं प्रदीप कुमार सिदार पिता नंद कन्हैया सिदार जाति कंवर उम्र 21 वर्ष सभी ग्राम पोटापारा, थाना/तहसील सरायपाली जिला महासमुन्द (छ.ग.) के सम्मलीत होने की बात की गई। जिस पर वन अपराध प्रकरण कमांक 20689/05 दिनांक 05.04.2025 दर्ज किया गया है। उनके विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16)A, 39(3) अ, 39(3)स, 43(A)1 एवं धारा 09 तथा धारा 51 के तहत् कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियुक्तों को समक्ष न्यायालय: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सरायपाली के आदेश से रिमांड में रखने हेतु जिला जेल महासमुन्द भेजा गया है।
जंगली सुअर का शिकार करने वाले 04 लोगो को वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार

ByAshutosh & Hakim
Apr 6, 2025