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6 मई 2025/ महासमुंद/जिले के ग्राम पंचायत बिरकोनी के रोजगार सहायक की सेवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समाप्त कर दी है । जारी किये गये सेवा समाप्ति आदेश के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यरत ग्राम पंचायत बिरकोनी के रोजगार सहायक टेमन गिलहरे के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियो से जियो टैंगिग करने एवं 90 दिवस के मस्टररोल जारी कर भुगतान कराने के एवज में राशि लेने के आरोप की जॉच कराई गई जिसे सत्य पाये जाने पर रोजगार सहायक टेमन गिलहरे के विरूद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही किए जाने हेतु पत्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 456 महासमुन्द दिनांक 06/05/2025 के माध्यम से कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द को दी गई थी, जिसके उपरांत उक्त के संबंध में कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द का पत्र क्रमांक / 2989 / MGNREGA / जि.प./2025-26 महासमुन्द दिनांक 06/05/2025 प्राप्त हुआ है जिसमें ग्राम पंचायत बिरकोनी के रोजगार सहायक टेमन गिलहरे को छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कण्डिका 11 के तहत सेवा से पृथक करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अतः कलेक्टर जिला महासमुन्द के अनुमोदन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द के निर्देश के आधार पर टेमन गिलहरे ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बिरकोनी को तत्काल प्रभाव से पद से पृथक किया जाता है।

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