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19 अक्टूबर 20 4/ महासमुंद / खरीफ वर्ष 2023-24 में मेसर्स जय चण्डी एग्रोटेक राईस मिल तहसील बागबाहरा, महासमुन्द के संचालक के द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं किया गया, जिसके संबंध में कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर राईस मिल का भौतिक सत्यापन खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जाने पर 124 विंवटल शासकीय धान कम पाये जाने के पर प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय कलेक्टर महासमुन्द द्वारा राईस मिल मेसर्स जय चंडी एग्रोटेक बागबाहरा संचालक बजरंग अग्रवाल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ महासमुंद में मिलर द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी से 124 क्विंटल धान की एवज में राशि तीन लाख दस हजार जिला विपणन अधिकारी, जिला महासमुंद के द्वारा तत्काल वसूली की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए है तथा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत् कार्यवाही करते हुए फर्म मेसर्स जय चंडी एग्रोटेक बागबाहरा संचालक बजरंग अग्रवाल को आगामी एक खरीफ वर्ष के लिये शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के कस्टम मिलिंग के कार्य के लिये मिल का पंजीयन नही करने हेतु काली सूची में दर्ज किया गया है।
इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2023-24 में मेसर्स लक्ष्मी राईस इण्डस्ट्रीज तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द के संचालक के द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं किया गया जिसके संबंध में कलेक्टर के निर्देश पर राईस मिल का भौतिक सत्यापन खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जाने पर 1681.60 क्विंटल शासकीय धान कम पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय कलेक्टर महासमुन्द द्वारा राईस मिल मेसर्स लक्ष्मी राईस इण्डस्ट्रीज तहसील बागबाहरा संचालक दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा खरीफ वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ महासमुंद में मिलर द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी से 1681.60 क्विंटल धान की एवज में राशि बयालिस लाख चार हजार रूपये जिला विपणन अधिकारी, जिला महासमुंद के द्वारा तत्काल वसूली की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिया गया है तथा छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत् कार्यवाही करते हुए फर्म मेसर्स लक्ष्मी राईस इण्डस्ट्रीज संचालक दिनेश कुमार गुप्ता को आगामी एक खरीफ वर्ष के लिये शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के कस्टम मिलिंग के कार्य के लिये मिल का पंजीयन नहीं करने हेतु काली सूची में दर्ज किया गया है।

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