



न्यूज मंच/महासमुंद/ जिले के शासकीय हाई स्कूल अछोला में कक्षा 9वीं की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबन 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी किया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन के खिलाफ छात्रा से छेड़छाड़ और विद्यालय परिसर में शराब सेवन की शिकायत मिली थी।मामले की प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि होने की बात सामने आई है। इसके बाद आरोपी व्याख्याता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 10 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद निलंबन की कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, व्याख्याता को 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण नियमानुसार उनके निलंबन की कार्रवाई की गई। निलंबन आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी गई है। नाबालिग छात्रा से जुड़े इस मामले में आरोपी व्याख्याता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है। अब लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश से विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की गई है।

