



न्यूज मंच /महासमुंद/ 3 अक्टूबर 2026/ जिले में बकायादारों और पूर्व में विच्छेदित बिजली कनेक्शनों की जांच के लिए विद्युत विभाग ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 21 जांच दलों ने स्मार्ट और नॉन-स्मार्ट मीटर वाले परिसरों की जांच की। इस दौरान कनेक्शन काटे जाने के बाद बिना बकाया राशि जमा किए और विभागीय अनुमति के बिना दोबारा लाइन जोड़कर बिजली का उपयोग करने के 48 मामले सामने आए।जांच में पाया गया कि कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाया राशि के कारण विच्छेदित किए गए थे। इसके बावजूद संबंधित उपभोक्ताओं ने विधिवत पुनः संयोजन प्राप्त किए बिना स्वयं लाइन जोड़कर विद्युत का उपयोग शुरू कर दिया था। ऐसे मामलों में जांच दलों ने मौके पर पंचनामा और आवश्यक दस्तावेज तैयार कर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत कार्रवाई शुरू की है।महासमुंद संभाग में राजू बुंदेल, ओंकार सिंह राजपूत, गुलाब सिंह, घनश्याम साहू, पन्नालाल साहू, नोहर सिंह ध्रुव और नेतराम ध्रुव के मामले शामिल हैं। पिथौरा संभाग में निरंजन महंती, चमरू राम गोंड और मोहन लाल पटेल के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं सरायपाली टाउन क्षेत्र में संजू साहू, प्रवीण कुमार प्रधान, पदमिनी केसर, पुरंदर साहू, प्रवीण कुमार और शंभूराम के प्रकरण सामने आए हैं।विभाग के अनुसार चिन्हित मामलों में अनधिकृत विद्युत उपयोग की अवधि का नियमानुसार बिलांकन कर बकाया एवं अन्य देय राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही जांच प्रतिवेदन और आवश्यक दस्तावेज संबंधित थाना तथा सक्षम विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है।विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि विच्छेदित कनेक्शन को स्वयं न जोड़ें। बकाया राशि का भुगतान कर विभाग से विधिवत पुनः संयोजन प्राप्त करें। विभाग ने बताया कि विच्छेदन के बाद पुनः जांच की कार्रवाई आगामी सप्ताहों में लगातार जारी रहेगी और 31 मार्च तक सघन अभियान चलाया जाएगा।

