



न्यूज मंच /महासमुंद/ 3 अक्टूबर 2026/ जिले में बिजली बकायादारों और पूर्व में विच्छेदित किए गए स्मार्ट व नॉन-स्मार्ट मीटर कनेक्शनों की जांच के लिए विद्युत विभाग ने सघन अभियान चलाया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 21 जांच दलों ने कार्रवाई करते हुए कनेक्शन कटने के बाद बिना भुगतान और बिना विभागीय अनुमति के दोबारा बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ 48 प्रकरण दर्ज किए हैं।जांच के दौरान कई परिसरों में पाया गया कि बकाया राशि के कारण विद्युत कनेक्शन काटे जाने के बावजूद उपभोक्ताओं ने विभाग से विधिवत पुनः संयोजन लिए बिना स्वयं लाइन जोड़कर बिजली का उपयोग शुरू कर दिया था। जांच दलों ने मौके पर पंचनामा एवं आवश्यक दस्तावेज तैयार करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के तहत कार्रवाई शुरू की है।विद्युत विभाग के अनुसार चिन्हित प्रकरणों में अनधिकृत रूप से बिजली उपयोग की अवधि का नियमानुसार बिलांकन कर बकाया एवं अन्य देय राशि की वसूली की जाएगी। साथ ही जांच प्रतिवेदन और पंचनामा सहित आवश्यक दस्तावेज संबंधित थाने एवं सक्षम विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बकाया राशि के कारण कनेक्शन विच्छेदित होने पर स्वयं लाइन न जोड़ें। बकाया भुगतान के बाद विभाग से विधिवत पुनः संयोजन प्राप्त करें। विभाग ने बताया कि विच्छेदन के बाद पुनः जांच अभियान आगामी सप्ताहों में जारी रहेगा और 31 मार्च तक सघन रूप से कार्रवाई की जाएगी।

